पुणे के जिस बार में ड्रग्स लेते युवाओं का वीडियो हुआ वायरल, उस पर चला नगर निगम का हथोड़ा, VIDEO
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महाराष्ट्र सरकार ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. नगर निगम ने इस कड़ी में मंगलवार को ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े बार के अंदर एक अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जबकि पुलिस ने इसके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
महाराष्ट्र का पुणे शहर पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पहले एक बार द्वारा नाबालिग को शराब परोसने का मामला सामने आया. वहीं अब बार के अंदर ड्रग्स इस्तेमाल किए जाने का मामला चर्चा में बना हुआ है. पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है. इतना ही नहीं, पुणे नगर निगम ने भी इस बार के खिलाफ कार्रवाई की है.
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. नगर निगम ने इस कड़ी में मंगलवार को ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े बार के अंदर एक अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जबकि पुलिस ने इसके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
पुणे नगर निगम (पीएमसी) की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, शहर में पब, रेस्तरां और रेस्त्रां सहित 20 से अधिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर लिक्विड लीजर लाउंज (एल 3) बार के अंदर 125 वर्ग मीटर के अनधिकृत ढांचे को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई तब की गई जब यह पता चला कि एल 3 के अंदर मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कुछ आंतरिक बदलाव किए गए थे.
यहां देखें बार पर हथोड़ा एक्शन का वीडियो-
बता दें कि ये पब तब चर्चा में आया जब एक वायरल वीडियो में युवाओं को यहां ड्रग्स जैसे पदार्थ के साथ देखा गया. पुलिस के मुताबिक, एल 3 रविवार को सुबह 5 बजे तक चल रहा था और शराब की बिक्री अनुमेय समय सीमा से परे हो रही थी. पुणे में पब को 1.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. संबंधित घटनाक्रम में, पुलिस ने मंगलवार को एल3 के मालिकों संतोष कामथे और रवि माहेश्वरी के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें कथित तौर पर सुविधा के अंदर अनधिकृत संरचना का निर्माण करने का आरोप लगाया गया है.
पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि पीएमसी के भवन विभाग के अधिकारियों ने एल3 का दौरा किया और पाया कि पहली मंजिल पर एक बार काउंटर बनाया गया था, जो एक अनधिकृत संरचना थी. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "पीएमसी अधिकारियों ने अनधिकृत संरचना को ढहा दिया. साथ ही, पब मालिकों के खिलाफ एमआरटीपी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया."
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