पुणे कार हादसे में आरोपी नाबालिग को मिली जमानत, बेलगाम चालक ने बाइक को मारी थी टक्कर
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सामने आया है कि, पुणे में हुए हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी है. दो आईटी इंजीनियरों की मौत के मामले में जब बिल्डर के बेटे को अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत जमानत दे दी.
महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे में हुए कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी नाबालिग को अदालत ने जमानत दे दी है. नाबालिग का संबंध पुणे के मशहूर बिल्डर से है. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसके साथी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था. हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी. दोनों राजस्थान के हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है.
जिला अदालत ने दी जमानत सामने आया है कि, पुणे में हुए हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी है. दो आईटी इंजीनियरों की मौत के मामले में जब बिल्डर के बेटे को अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत जमानत दे दी. रविवार देर रात करीब 2.30 बजे पोर्श कार और दोपहिया वाहन की टक्कर में दो आईटी इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया.
शराब पीकर कार चलाने का शक नाबालिग पर आईपीसी 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्रथम दृष्टया पुलिस को संदेह है कि आरोपी गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था. इसके लिए उनके खून की जांच की गई. हालांकि, इस टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट को नाबालिग द्वारा किया गया अपराध गंभीर नहीं लगा, इसीलिए पुलिस ने कहा कि नाबालिग को जमानत मिल गई है.
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