नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में थप्पड़ कांड...जानिए इस गुनाह की कितनी सजा हो सकती है
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गुरुग्राम में भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी होने का मामला सामने आया है. आरोपी सोसायटी में ही रहने वाले वरुण नाथ पर लगा है. आरोप है कि वरुण ने अशोक कुमार नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की और गंदी-गंदी गालियां दीं. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी थप्पड़ कांड सामने आया है. गुरुग्राम की एक सोसायटी में 39 साल के शख्स पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. इस मामले में गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी को फिलहाल जमानत मिल गई है.
ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 50 में स्थित द क्लाउज नॉर्थ सोसायटी का है. गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप वरुण नाथ पर लगा है. वरुण नाथ बिजनेसमैन हैं.
जानकारी के मुताबिक, वरुण लिफ्ट से 14वें फ्लोर से नीचे आ रहे थे. इस दौरान लिफ्ट बंद हो गई और वो फंस गए. वरुण ने लिफ्ट में लगे इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी गार्ड अशोक कुमार को सूचना दी. अशोक लिफ्टमैन को लेकर पहुंचे. लिफ्ट से वरुण को निकालने में 5 मिनट का समय लग गया, जिससे वो गुस्सा हो गए. लिफ्ट से बाहर आते ही वरुण ने अशोक को पीटना शुरू कर दिया.
अशोक कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के रहने वाले हैं. वो अभी गुरुग्राम में सेक्टर 57 में रहते हैं. अशोक ने अपनी शिकायत में बताया है कि लिफ्ट से बाहर आने के बाद वरुण ने उन्हें गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी. इस पूरे मामले में पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.
ऐसा करने पर कितनी सजा हो सकती है?
- धारा 323: अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
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