दिल्ली हिंसा: नताशा-कालिता को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश
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दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत कई अन्य आरोपियों को जमानत दे दी.
पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने जेएनयू की छात्रा नताशा के अलावा देवांगना कालिता और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दी है. तीनों को बीते साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में इन लोगों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) भी लगाया गया था. अपने जमानत आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में मामला हाथ से निकल सकता है. राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच में लाइन को धुंधला कर दिया है. अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.
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