टैक्सपेयर्स को राहत ही राहत, वित्त मंत्रालय ने किए ये ऐलान
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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने टैक्सपेयर्स के लिए कई तरह की राहतें दी हैं. ये राहतें जीएसटी, विवाद से विश्वास और रेमिटेंस आदि से जुड़ी हैं. मंत्रालय ने रविवार को इनके बारे में ऐलान किए हैं.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने टैक्सपेयर्स के लिए कई तरह की राहतें दी हैं. ये राहतें जीएसटी, विवाद से विश्वास और रेमिटेंस आदि से जुड़ी हैं. मंत्रालय ने रविवार को इनके बारे में ऐलान किए हैं. सरकार को ये राहतें इनकम टैक्स (Income Tax department) की नई वेबसाइट में आने वाली समस्याओं की वजह से देनी पड़ रही हैं. (फाइल फोटो) विवाद से विश्वास योजना की डेट आगे बढ़ी: सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ (Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत भुगतान की तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. इस योजना के तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है. किसी आकलन या पुन:आकलन आदेश में 100 प्रतिशत विवादित कर और 25 प्रतिशत विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान हो जाता है. (फाइल फोटो) इसमें करदाता को ब्याज, जुर्माने की छूट के अलावा आयकर कानून के तहत किसी अभियोजन यानी कानूनी कार्रवाई से छूट भी मिलती है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि फॉर्म 3 जारी करने और संशोधित करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की तिथि को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. विवाद से विश्वास के तहत भुगतान के लिए फॉर्म 3 जरूरी है. (फाइल फोटो)More Related News