'जो वोट डाल सकता है वो शराब भी पी सकता है', हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील
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शराब (Liquor) पीने की कानूनी उम्र घटाने पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है. इस दौरान सरकार के वकील ने कहा कि कोई शख्स 18 की उम्र में वोट दे सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता, ये हकीकत से परे है.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट (High Court) में शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का बचाव किया है. आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि जब 18 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते. सरकार ने हाईकोर्ट में ये भी कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल ‘कम्युनिटी अगेस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से एक जनहित याचिका दायर (PIL) दायर की गई थी. इसलिए सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का हवाला देते हुए जवाब दिया है. याचिका में आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और मामले सामने आ सकते हैं.More Related News
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