'जघन्य, वीभत्स, अमानवीय...', एक्ट्रेस लैला खान और उसकी फैमिली की हत्या में सौतेले पिता परवेज को फांसी
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न्यायाधीश ने कहा कि सभी छह मृत व्यक्ति, यानी लैला और उसका परिवार, आरोपी द्वारा "बर्बर हमले" के शिकार हैं. ये हत्याएं बेहद वीभत्स तरीके से की गई हैं. पांचों पीड़ित महिलाएं कमजोर थीं. ये निर्मम हत्याएं थीं, जिन्हें अंजाम देने के बाद आरोपियों ने ठंडे दिल से और सावधानीपूर्वक सबूतों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई.
मुंबई सत्र अदालत के न्यायाधीश एसबी पवार ने परवेज़ टाक को मौत की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के दौरान जज ने कहा कि, "अपराध की भयावहता और भयानक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बेहद गंभीर सजा भुगतनी पड़ेगी और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अधिकतम सज़ा के तौर पर आजीवन कारावास देना पर्याप्त नहीं होगी. यह न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी.' न्यायाधीश ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सजा सुनाई. सजा पर कानूनी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद जज ने कहा, 'मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आरोपी आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा का हकदार है.'
न्यायाधीश ने कहा कि सभी छह मृत व्यक्ति, यानी लैला और उसका परिवार, आरोपी द्वारा "बर्बर हमले" के शिकार हैं. ये हत्याएं बेहद वीभत्स तरीके से की गई हैं. पांचों पीड़ित महिलाएं कमजोर थीं. ये निर्मम हत्याएं थीं, जिन्हें अंजाम देने के बाद आरोपियों ने ठंडे दिल से और सावधानीपूर्वक सबूतों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई. अपराध करने के बाद लगभग 17 महीनों तक किसी का ध्यान नहीं गया. यह महसूस करने के बाद कि वह कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, पुलिस हिरासत में खुलासा करने वाले आरोपी के कृत्य को पश्चात्ताप या पश्चात्ताप के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. आरोपी के कृत्य के परिणामस्वरूप मृतक शेलिना पटेल का पूरा परिवार खत्म हो गया.'
यह कृत्य बिना किसी औचित्य या उकसावे के हैं . हत्याओं में अभियुक्तों ने असाधारण से असाधारण हरकत की और यह दुष्टता की श्रेणी में आता है. अभियुक्तों का कृत्य न केवल बर्बर है, बल्कि बहुत ही अधिक अमानवीय भी है. अपराध ने निश्चित रूप से समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है. इसलिए, मेरे विचार में यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है,' मौत की सज़ा सुनाते हुए जज ने कहा, ''इस मामले में शामिल गंभीर परिस्थितियों को सूचीबद्ध करते हुए, इस अदालत ने दोनों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए, इस कृत्य को करने के तरीके को दर्ज किया है.''
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