गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी पर चलेगा केकोका के तहत मुकदमा; SC ने कर्नाटक HC के फैसले को पलटा
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पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केकोका) की धारा के तहत मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केकोका) की धारा के तहत मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है. जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
गौरी लंकेश की बहन ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
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