कोरोना: गुजरात के 9 और शहरों में 28 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू, 5 मई तक रहेगा लागू
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राज्य में शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के जाने की इजाजत है. अनाज, ग्रॉसरी, सब्जी, फल, मेडिकल शॉप, दूध की दुकान, बेकरी और खाद्य संबंधी दुकानें खुली रहेंगी.
गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सूबे के 9 और शहरों में 28 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. गुजरात के 20 शहरों में पहले से नाइट कर्फ्यू लागू था. 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद अब गुजरात के 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह आदेश 5 मई तक लागू रहेगा. रात्रि कर्फ्यू रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा. जिन 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, उनमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, वीरागाम, छोटा उदयपुर, वीरवाल और सोमनाथ शामिल हैं. 28 अप्रैल से 5 मई तक लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू के साथ ही सभी रेस्त्रां केवल होम टेक अवे सर्विस दे पाएंगे. मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, गुजरी बाजार, सिनेमा हाल, ऑडिटोरियम, जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क, पब्लिक गॉर्डन, पार्क्स, सैलून,स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी.मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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