
'कहते थे बच्चा कब दोगी, बेटी हुई तो बोले बेटा चाहिए...' शादी के 17 साल बाद दिया तीन तलाक, महिला की आपबीती!
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मेहसाणा के विसनगर से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. यहां पर मुस्लिम महिला ने अपने पति अजरुद्दीन और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और ट्रिपल तलाक देने की वजह से शिकायत दर्ज कराई. शख्स ने बेटा न होने पर महिला को शादी के 17 साल बाद तीन तलाक दे दिया है.
गुजरात के मेहसाणा के विसनगर से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. यहां पर मुस्लिम महिला ने अपने पति अजरुद्दीन और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और ट्रिपल तलाक देने की वजह से शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित महिला का कहना है कि साल 2007 में उसकी शादी अजरुद्दीने से हुई थी. तब ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था पर जब 9 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो अजरुद्दीन के माता-पिता और बहन के ताने शुरु हो गए.
महिला ने बताया कि वे उसे- 'बच्चे कब देगी' कहकर ताने मारकर झगड़ा करते थे. फिर भी वह ससुराल में ही रहती थी. फिर ससुराल वालों ने पीड़ित महिला के माता-पिता को कहा कि बच्चा नहीं हो रहा तो रिश्ता ख्त्म करते हैं ताकि उनके बेटे की दूसरी शादी हो पाए.कुछ सालों बाद उन्हें एक बेटी हुई. फिर भी ससुराल वालों के ताने बंद नहीं हुए. बच्ची होने के बाद अब बेटे की मांग के साथ ताने शुरु हो गए और झगड़े बढते गए.
कुछ महीने पहले जब बच्ची 8 साल की हो चुकी है तब महिला के पति ने 4 लाख रुपए मांगते हुए कहा कि पैसै लाएगी तो ही घर पर रखुंगा, वरना अपने पिता के घर चली जा. इसके एक महीने बाद पीड़ित महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और दिसंबर महीने में पीड़िता को तीन बार तलाक बोलकर उसे उसके पिता के घर भेज दिया. तब से वह अपने मायके में ही रह रही है. थक हार कर कल उसने अपने पिता के साथ उसने पुलिस थाने पहुंचकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस का कहना है कि पीड़िताने अपने पति अजरुद्दीन और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक कि शिकायत दर्ज कराई है.भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2),54, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3,4 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरु की है.

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