ऑटो में बच्ची का यौन शोषण करने वाले आरोपियों को जमानत नहीं, बॉम्बे HC ने बताया असाधारण मामला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने चलते ऑटो में नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है. इस तरह के अपराध से समाज पर प्रभाव पड़ता है. आरोपी ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पुणे की कोर्ट को उन आरोपियों के ट्रायल में तेजी लाने का आदेश दिया है, जिन्होंने पिछले साल चलते ऑटो में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण (sexually assaulted) किया था और बाद में उसे फेंककर भाग गए थे. इस मामले में एक आरोपी (Accused) ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका (Bail Plea) दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को 'असाधारण' बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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