एक्ट्रेस लैला खान मर्डर केस में आज सौतेले पिता को सजा सुना सकती है कोर्ट, मां समेत 4 भाई-बहनों का किया था कत्ल, फार्म हाउस से मिले थे कंकाल
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मुंबई की सत्र अदालत ने एक्ट्रेस लैला खान और उसके परिवार की हत्या के मामले में परवेज टाक को दोषी पाया है. पिछले हफ्ते सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया था और दोषी परवेज को मौत की सजा दिए जाने की मांग की थी. चव्हाण का कहना था कि ये एक सुनियोजित हत्या थी.
मुंबई की सेशन कोर्ट आज (24 मई) एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को सजा सुना सकती है. टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया है. कोर्ट सजा की अवधि पर दलीलें सुनेगी और उसके बाद सजा पर फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सौतेले पिता को दोषी पाया था.
यह पूरा मामला 14 साल पुराना है. दोषी ने लैला, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या कर दी थी, उसके बाद शवों को फार्म हाउस में गाड़ दिया था. बाद में पुलिस पूछताछ में पूरी घटना से पर्दा उठा था. लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया था कि टाक और उसके साथी आसिफ शेख ने कथित रूप से लैला और उसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर लिया है.
सरकारी ने बताया दुर्लभतम मामला
सत्र अदालत ने इस केस में एकमात्र आरोपी परवेज टाक को दोषी पाया है. पिछले हफ्ते सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया था और दोषी परवेज को मौत की सजा दिए जाने की मांग की थी. चव्हाण का कहना था कि ये एक सुनियोजित हत्या थी. एक क्रूर हिंसक कृत्य को अंजाम दिया गया और एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई. उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया.
परवेज के वकील ने नरमी बरते जाने की मांग की
वहीं, परवेज टाक के वकील वहाब खान ने नरमी बरते जाने की मांग उठाई है. वहाब खान का कहना था कि ये पूरा मामला परिस्थितिजन्य हालात पर आधारित था, ना कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर. उनके मुवक्किल की निशानदेही पर ही शव बरामद किए गए थे. खान ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार का तर्क किया और कहा, यह उसके सुधार की ओर इशारा करता है.
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