इलाहाबाद HC का फैसला, पति नाबालिग है तो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता. कोर्ट ने ये फैसला लड़के की मां की याचिका पर सुनाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता. कोर्ट ने अपने आदेश कहा कि नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा. इसलिए जब तक पति बालिग नहीं हो जाता तब तक वो आश्रय स्थल में ही रहेगा. कोर्ट ने ये फैसला लड़के की मां की याचिका पर सुनाया है. मां ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसकी अभिरक्षा मांगी थी. लेकिन लड़का अपनी मां के साथ भी नहीं रहना चाहता. वो अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है. लड़के की उम्र इस समय 16 साल ही है और वो 4 फरवरी 2022 को 18 साल का होगा.गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.
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