आज का दिन: बीजेपी छोड़ टीएमसी में गए मुकुल रॉय पर दलबदल कानून क्यों नहीं लग रहा?
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मुकुल रॉय पर क्यों नहीं लग रहा दलबदल क़ानून? महाराष्ट्र-राजस्थान राज्यसभा चुनाव मे कौन बाज़ी मारने जा रहा है? वीडियो गेम खेलकर हिंसक क्यों हो रहे बच्चे? आज भारत और साऊथ अफ्रीका के बीच T20 मैच में कैसी रहेगी प्लेइंग इलेवन? सुनिए 'आज का दिन' में अमन गुप्ता के साथ.
मुकुल रॉय पर क्यों नहीं लग रहा दलबदल क़ानून? महाराष्ट्र-राजस्थान राज्यसभा चुनाव मे कौन बाज़ी मारने जा रहा है? वीडियो गेम खेलकर हिंसक क्यों हो रहे बच्चे? आज भारत और साऊथ अफ्रीका के बीच T20 मैच में कैसी रहेगी प्लेइंग इलेवन? सुनिए 'आज का दिन' में अमन गुप्ता के साथ.
महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए एक सीट पर घमासान
राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को 4 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में वोटिंग होनी है. कुल सोलह सीटें हैं जिन पर पार्टीज जोड़ तोड़ की कोशिशों में हैं ताकि सबका अपना मामला दुरुस्त रहे. नाजुक स्थिति बन रही है महाराष्ट्र और राजस्थान में जहाँ एक दो वोट से भी मामला बिगड़ सकता है.शिवसेना ने अपने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को उतारा है जबकि भाजपा ने तीन को उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को मैदान में उतारा है। राष्ट्रवादी एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है। दो सीट जीतने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त मत हैं जबकि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस एक-एक सीट जीतने की स्थिति में हैं.महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं और 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में छठी सीट के लिए कड़ी टक्कर होना तय है. ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बाज़ी किसके हक़ में जाएगी, मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं और पार्टियां किस तरह से जोड़-तोड़ की कोशिश में हैं?
मुकुल रॉय पर क्यों नहीं लग रहा दलबदल क़ानून?
11 जून को बीजेपी छोड़ कर टीएमसी में गए थे पश्चिम बंगाल में नेता मुकुल राय. अब उनकी विधायकी दल बदल क़ानून के तहत चली जाए इसको लेकर शुभेन्दु अधिकारी पहुंचे स्पीकर के पास. स्पीकर ने मना किया तो हाईकोर्ट चले गए. अब शुभेंदु अधिकारी की उस मांग को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता को खारिज कर दिया जाए. वे दलबदल कानून के तहत मुकुल रॉय के खिलाफ ये एक्शन चाहते थे. हाईकोर्ट ने ये फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था. कल स्पीकर ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुझे एक महीने का समय दिया था. मैं ये मानता हूं कि शुभेन्दु अधिकारी कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं. ऐसे में जो फैसला मैंने पहले 11 फरवरी को दिया था, एक बार उसी फैसले पर बरकरार हूं. अपने पिछले फैसले में स्पीकर ने कहा था कि मुकुल रॉय फिलहाल बीजेपी में ही हैं. इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि मुकुल रॉय फिलहाल बीजेपी में हैं. उन्होंने पार्टी नहीं बदली है. इसी आधार पर ये भी साफ कर दिया गया है कि मुकुल के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है. स्पीकर का ये फैसला इसलिए अजीब है क्योंकि मुकुल ने न सिर्फ टीएमसी बाकायदा जॉइन की थी बल्कि तृणमूल कांग्रेस से विधानसभा में लोकलेखा समिति के चेयरमैन भी बनाए गए थे. ऐसे में ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि उन पर दलबदल क़ानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती?
बच्चों के दिमाग पर कैसा असर करते हैं वीडियो गेम्स?
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