आंध्र प्रदेश: किशोर ने नाबालिग लड़की से रेप कर बनाया वीडियो, 4 लोग गिरफ्तार
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लड़की के माता-पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद चार लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(3), 354सी, 341, 506 और 109 के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक किशोर द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के आरोप में शुक्रवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह घटना कथित तौर पर 15 मई को हुई थी, लेकिन हाल ही में प्रकाश में आई, जिसके कारण बाले बालासुब्रमण्यम (22), गंटाशाला चंद्रशेखर (28), पेद्दिरेड्डी धर्मतेजा (19) और जयमंगला हरि कृष्ण (20) को गिरफ्तार किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया.''
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग पीड़िता और किशोर परिचित हैं और वह किताबें लेने के लिए एलुरु जिले के मंडावल्ली मंडल के चिंतापाडु गांव के सरकारी स्कूल में गए थे. कक्षा 7 की छात्रा को अकेला देखकर, कक्षा 10 का छात्र उसे स्कूल में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. गिरफ्तार किए गए लोग, जो लड़के को जानते थे, ने इसका वीडियो बनाया और फिर उसे कई लोगों के साथ शेयर किया.
लड़की के माता-पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद चार लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(3), 354सी, 341, 506 और 109 के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
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