अरविंद केजरीवाल को SC से झटका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार
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पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी समय सीमा 1 जून को खत्म हो रही है और उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत की वैकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि में 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया.
जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के तत्काल सुनवाई की गुजारिश पर विचार करने से मना कर दिया. मनु सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल डेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमान की अवधि में 7 दिन का विस्तार दिया जाना चाहिए.
1 जून तक के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी समय सीमा 1 जून को खत्म हो रही है और उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था.
सिंघवी ने जरूरत का हवाला देते हुए बेंच से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुजारिश की क्योंकि आत्मसमर्पण का समय नजदीक है, लेकिन बेंच ने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे.
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