अंकिता के गुनहगार को इस कानून के तहत भी मिलेगी सजा, जानिए क्या होता है POCSO एक्ट
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POCSO एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की मौत के मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उस पर पॉक्सो की धाराएं भी लगाई जा रही हैं.
झारखंड के दुमका में 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता सिंह को जलाकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस एक्ट के तहत आने वाले अपराध के दोषी को दस साल कैद की सजा से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पॉक्सो (POCSO) एक्ट और इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है.
देश के हिलाकर रख देने वाले निर्भयाकांड के बाद बच्चों और नाबालिगों के साथ आए दिन होने वाले यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साल 2012 में सरकार एक विशेष कानून को वजूद में लेकर आई थी, जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है. उस कानून का नाम है पॉक्सो एक्ट.
पॉक्सो (POCSO) एक्ट और सजा का प्रावधान पॉक्सो (POCSO) शब्द अंग्रेजी से आता है. इसका पूर्णकालिक मतलब होता है The Protection Of Children From Sexual Offences Act 2012 (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012) यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.
वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है.
पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है. जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है.
इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो. इसमें सात साल सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है.
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