
Tax Saving: सिर्फ 2 दिन का वक्त... वापस आ जाएगी कटी सैलरी, इनकम टैक्स बचाने का ये सॉलिड आइडिया
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Tax Saving Investment Deadline: टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने का आखिरी मौका करीब है. इसके लिए आप 31 मार्च 2025 तक निवेश करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को कटने से बचा सकते हैं.
अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, मौजूदा वित्त वर्ष (Financial Year) खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर (Tax Year) की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर्स के पास अभी से अपनी टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए आखिरी मौका है. खासतौर पर एनपीएस के जरिए टैक्स बचत के लिए अब दो दिन ही शेष हैं. आइए समझते हैं कैसे...
31 मार्च से पहले निवेश जरूरी टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज (Investment Proof) प्रूव के तौर पर देना होता है. आप 31 मार्च 2024 तक किसी स्कीम में निवेश करके आईटीआर भरने के दौरान ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनकर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए तमाम सरकारी सेविंग स्कीम (Govt Schemes) मौजूद हैं और इनमें एक खास स्कीम एनपीएस (NPS) है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसमें निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. यानी धारा 80C के तहत आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये तक की छूट का फायदा ले सकते हैं. सरकार भी NPS को बढ़ावा दे रही है. आप 1000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. किसी भी बैंक में NPS Account खुलवा सकते हैं. आप NPS में एकमुश्त 50000 रुपये निवेश कर तुरंत आयकर छूट का फायदा उठा सकते हैं.
सिर्फ दो दिन का है मौका अब बताते हैं कि नया टैक्स ईयर शुरू होने में अभी चार दिन शेष हैं, तो फिर एनपीएस में निवेश के जरिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आखिर दो दिन ही क्यों बचे हैं. तो बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम अगर आप शुक्रवार 28 मार्च को एकमुश्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अमाउंट प्रोसेस होने में एक-दो दिन का समय लग सकता है, जबकि शनिवार और रविवार को ये काम नहीं हो सकेगा. दरअसल, NPS के पैसे बेनिफिशियरी अकाउंट से ट्रांसफर होने में 24-48 घंटे का समय लगता है. ऐसे में लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आज ही इस काम को कर लें, कहीं ऐसा न हो कि आपके द्वारा निवेश किया गया अमाउंट नए वित्तीय वर्ष में रिफ्लेक्ट हो और आप टैक्स सेविंग करने से चूक जाएं.
इसलिए फायदे का सौदा है एनपीएस NPS एक ऐसी ही योजना है, जो सरकार की ओर से संचालित है और लॉन्ग टर्म में पेंशन के साथ ही करोड़ों रुपये एकमुश्त दे सकती है. इसके तहत मंथली योगदान पर आपको रिटर्न भी जोरदार मिलता है. इसमें कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी निवेश शुरू कर सकता है. यह योजना खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए तैयार की गई है और इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट मिलता है. बाजार से लिंक्ड होने के कारण इस योजना के तहत मार्केट बेस्ड रिटर्न दिया जाता है.
अगर NPS स्कीम से जुड़े नियम देखें, तो एनपीएस अकाउंट पोर्टेबल होता है यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है. इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कुल डिपॉजिट पर 60 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. बाकी का 40 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना में चला जाता है. NPS को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से संचालित किया जाता है. एनपीएस के तहत टियर 1 और टियर 2 अकाउंट ओपेन होते हैं.