RBI: लोन रिकवरी एजेंट अब लेनदारों से नहीं कर सकेंगे गाली-गलौच, होगी सख्त कार्रवाई
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न करें. रिकवरी के लिए कॉल का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न करें. रिकवरी के लिए कॉल का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.
रिकवरी एजेंट अब नहीं करेंगे परेशान
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