Income Tax Saving: सालाना 10 लाख कमाई... फिर भी 1 रुपया नहीं लगेगा इनकम टैक्स, जानिए New Tax Slab से अब कितना बचेगा पैसा!
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स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद अब न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है तो आइए जानते हैं कैसे आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत बड़ी छूट का ऐलान किया है. उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया है. वहीं टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है.
इस बदलाव के बाद अब न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो आइए जानते हैं कैसे आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं और एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक्स अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्लेम करना होगा, लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. हालांकि अगर आप टैक्स छूट क्लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं.
ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख की कमाई पर कितना देना होगा टैक्स? भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. न्यू टैक्स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये सालाना है और आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तो कितना टैक्स देना होगा?
ऊपर दिए गए न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से स्पष्ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी कुल टैक्सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपये होगी और 52,500 रुपये की जगह सिर्फ 42,500 रुपये टैक्स पेमेंट करना होगा. इसका मतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपये और बचा सकेंगे.
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