
Good News: बढ़ गई ITR भरने की डेडलाइन, बिना जुर्माने के इस तारीख तक फाइल करिए
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Income Taxpayers के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है.
Income Taxpayers के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 और ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को दखते हुए CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इसको लेकर मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया गया.

साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.

इस भारी गिरावट के बाद निवेशकों को ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात (Trump-Zelensky Meeting) से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव को खत्म करने का रोडमैप मिलने की उम्मीद थी और अनुमान था कि सोमवार को भारतीय बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन ट्रंप-जेलेंस्की के बीच बहस (Trump-Zelensky) ने चिंता पैदा कर दी है.