EPFO: 1 अप्रैल से आपके PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स, समझें इसकी पूरी कैलकुलेशन
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PF Interest: साल 2021 के बजट में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की थी. नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ खाते में जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे.
नई दिल्ली: साल 2021 के बजट में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की थी. नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ खाते में जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे. अब आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स लगेगा. लेकिन यह नियम सिर्फ उन्हीं खातों पर लागू होगा, जो एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट करते हैं. आइए जानते हैं आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी:
इस राशि पर लगेगा टैक्स अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने खाते में एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करता है, तो 2.5 लाख रुपये से ऊपर की जो भी राशि है, उसपर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने पीएफ खाते में 3.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपये पर मिलने वाले ब्याज की राशि टैक्स के दायरे में होगी. वहीं अगर आपकी एम्प्लायर कंपनी पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो यह लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाती है.
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