Bank Locker Rules: दीमक खा गई लॉकर में रखे 18 लाख, बैंक भरेगा हर्जाना? जानिए नियम क्या है... इन मामलों में एक रुपया भी नहीं देता बैंक
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ये जानना जरूरी है, क्या दीमक जो बैंक लॉकर (Bank Locker) में रखे पैसे खाई गई, क्या उसका भरपाई बैंक करेगा? या फिर अंबाला के एक बैंक में चोर 32 लॉकर तोड़कर उसमें रखी चीजें लेकर फरार हो गया, क्या इसके लिए बैंक जिम्मेदार है और नुकसान का पूरा पैसा ग्राहक को वापस मिलेगा?
बैंक के लॉकर (Bank Locker) में लोग बेशकीमती चीजें खासकर गहने रखते हैं, क्योंकि वहां रखी चीजें सुरक्षित रहती हैं. लेकिन क्या सही में बैंक के लॉकर सुरक्षित है? क्योंकि हाल के दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद हर किसी को ये जानना चाहिए, कि बैंक लॉकर में रखी चीजों का क्या बैंक गारंटी लेता है?
बैंक लॉकर के नियम बताने से पहले आपको कुछ घटनाएं बताते हैं, इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा (BANK OF BARODA) के लॉकर में रखे 18 लाख रुपये के नोटों को दीमक खा गई. इसके बाद शाखा प्रबंधक से महिला ग्राहक ने इस बात की शिकायत की है. अकाउंट होल्डर अलका पाठक का कहना है कि उन्हें पहले से यह बात नहीं पता थी, न ही उन्होंने कहीं पढ़ा था कि लॉकर में पैसे नहीं रख सकते हैं. इसलिए उन्होंने बैंक के लॉकर में जेवर के साथ 18 लाख रुपये भी रख दिए थे. अब बैंक कर रहा है कि मामले की जांच की जा रही है.
ये तो बस उदाहरण हैं...
बैंक लॉकर (Bank Locker) से जुड़ा दूसरा मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, यहां एक सहकारी बैंक के लॉकर तक चोर पहुंच गए, और उसने 32 बैंक लॉकर रखे जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. नुकसान का पूरा अनुमान अभी लगाया जाना बाकी है. क्योंकि लॉकर में लोग तरह-तरह की बहुमूल्य चीजें रखते हैं. दरअसल, ये घटनाएं अभी इसी हफ्ते की है. लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं.
लेकिन यहां ये जानना जरूरी है, क्या दीमक जो बैंक लॉकर (Bank Locker) में रखे पैसे खाई गई, क्या उसका भरपाई बैंक करेगा? या फिर अंबाला के एक बैंक में चोर 32 लॉकर तोड़कर उसमें रखी चीजें लेकर फरार हो गया, क्या इसके लिए बैंक जिम्मेदार है और नुकसान का पूरा पैसा ग्राहक को वापस मिलेगा? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे. बैंक लॉकर को लेकर RBI की नई गाइडलाइंस क्या है और आप बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने अगस्त- 2022 में एक सर्कुलर जारी सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े नए नियम जारी किए थे. इस नियम के तहत बैंकों को एक जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर्स होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट रिवाइज करना था. ये नियम पुराने लॉकर्स होल्डर्स पर लागू होने थे. नए ग्राहकों पर ये नियम जनवरी 2022 से ही लागू हैं. RBI ने बैंकों के लिए मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट नवीनीकरण की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया है. अब नय नियम के तहत बैंक के लॉकर में चीजें रखी जाती हैं.
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