Aadhaar-Pan Link: इस तरह PAN को Aadhaar से करें लिंक, 30 सितंबर के बाद लगेगा जुर्माना
Zee News
Aadhaar-Pan Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. अगर दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.
Aadhaar-Pan Link: अपने पैन कार्ड (PAN) को जल्द से जल्द आधार (Aadhaar) से लिंक करा लें. अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा. बता दें कि पैन और आधार (PAN-Aadhaar Link) को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है.
नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड का इस्तेमाल आधार कार्ड और पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. अगर दोनों को एक-दूसरे से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. यही नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.