75 और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने की छूट के लिए फॉर्म जारी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. उनको यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे
ITR, नई दिल्लीः आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म जारी कर दिया है. यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा. बैंक में जमा कराना होगा फॉर्म वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है. इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे. आयकर दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी, जहां पेंशन जमा होती है.More Related News