विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: जानिए क्या हैं एक ग्राहक के तौर पर आपके अधिकार
Zee News
एक उपभोक्ता के तौर पर आपका अधिकार है कि आप किसी भी उत्पाद अथवा कंपनी से जुड़ी सभी नियमों एवं शर्तों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं.
नई दिल्ली: विश्व भर में 15 मार्च के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हों. कानून में हुए बदलाव के बाद से अब उपभोक्ता किसी भी कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इससे पहले उपभोक्ता वहीं केस दर्ज करा सकते थे, जहां कंपनी की सर्विस उपलब्ध हो. नए बदलावों से पहले सेलेब्रिटीज को भ्रामक विज्ञापन करने पर जुर्माना नहीं भरना पड़ता था. अब सेलेब्रिटीज को भ्रामक विज्ञापन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके बाद से सेलेब्रिटीज भी विज्ञापनों के चुनाव को लेकर काफी सजग हो गए हैं. उपभोक्ता कानून में हुए बदलावों के तहत, ई-कॉमर्स कंपनियों को भी उपभोक्ता फोरम के तहत लाया गया है. अब ग्राहक कस्टमर केयर को फोन कर-करके परेशान होने के बजाय उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर कोई भी दुकानदार तय रेट (MRP) से अधिक रेट पर सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. खाने-पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है. मिलावट के मामले में पकड़े जाने पर दुकानदार को छह महीने की सजा, जबकि मिलावट के कारण की मौत हो जाने पर दुकानदार को उम्रकैद की सजा हो सकती है. पहले अगर कोई उत्पाद खराब निकलता था, तो दुकानदार को उसके लिए थोड़ा हर्जाना ग्राहक को देना पड़ता था. अब दुकानदार को खराब उत्पाद के कारण हुए नुकसान की कीमत का हर्जाना भरना पड़ेगा. पहले शिकायत के मामलों में 20 लाख रुपये तक के मामले की सुनवाई जिला स्तर पर, एक करोड़ तक के मामले की सुनवाई राज्य स्तर पर जबकि इससे अधिक राशि के मामले की सुनवाई राष्ट्रीय स्तर पर होती थी. कानून में हुए बदलाव के बाद अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है. अब जिला स्तर पर एक करोड़, राज्य स्तर पर दस करोड़ तथा इससे अधिक राशि के मामले की सुनवाई राष्ट्रीय स्तर पर होगी. उपभोक्ता फोरम अब ग्राहक और कंपनी के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है. एक उपभोक्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वह अगर किसी भी चीज पर खर्च करा रहा है, तो कहीं उसका नुकसान नहीं हो रहा है.Shagun Yojana: बेटियों की शादी पर सरकार दे रही 31,000 रुपये की मदद, जानिए- किस विभाग में मिलना होगा?
Shagun Yojana ki Jankari: राज्य सरकार की ओर से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर शगुन दिया जाता रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवारों की लड़कियों और महिलाओं पर बेटियों की शादी का बोझ कम करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
How to apply for internship scheme: स्कीम के तहत पात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरा करने वाले छात्र हैं. इनमें ITI प्रमाणपत्र रखने वाले, पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा रखने वाले या स्नातक की डिग्री रखने वाले लोग शामिल हैं. इन्हें ही आवेदन करने की पात्रता है. यह कार्यक्रम विशेष रूप से 21 से 24 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान में फुल टाइम रोजगार या शिक्षा में नहीं हैं.