'राफा पर अपना हमला रोके इजरायल', फिलिस्तीनियों पर अकाल के खतरे के बीच ICJ का अहम फैसला
AajTak
इजरायल ने मामले में नरसंहार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया और कोर्ट में कहा कि गाजा में उसके ऑपरेशन आत्म-रक्षा के लिए हैं और हमास आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था.
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के जजों ने शुक्रवार को इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसले में कहा, 'मार्च में कोर्ट की ओर से आदेशित अस्थायी उपाय अब पूरी तरह घिर चुके फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति के लिए काफी नहीं हैं और हालात अब एक नए इमरजेंसी ऑर्डर के लायक हो गए हैं.'
दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट में की हमला रोकने की मांग कोर्ट ने कहा कि इजरायल को राफा में अपना सैन्य हमला तुरंत रोकना चाहिए. प्रिटोरिया की ओर से इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाए जाने के मामले में समाधान की मांग किए जाने के एक हफ्ते बाद, कोर्ट ने इजरायल को राफा में अपना हमला रोकने का आदेश दिया और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध का समर्थन किया.
इजरायल ने मामले में नरसंहार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया और कोर्ट में कहा कि गाजा में उसके ऑपरेशन आत्म-रक्षा के लिए हैं और हमास के आतंकवादियों को टारगेट करते हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था.
'इजरायल को नहीं रोक सकती दुनिया की कोई ताकत'
इजरायली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि 'दुनिया की कोई भी ताकत इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में हमास को निशाना बनाने से नहीं रोक सकती'. इजरायल ने इस महीने दक्षिणी शहर राफा पर हमला किया था जिसके चलते हजारों फिलिस्तीनियों को शहर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा.
गाजा के दक्षिणी किनारे पर स्थित राफा शहर मदद के लिए मुख्य मार्ग भी रहा है. अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि इजरायली ऑपरेशन ने क्षेत्र को अलग-थलग कर दिया है जिससे अकाल का खतरा बढ़ गया है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.