महिला डॉक्टर से हैवानियत, 164 दिन बाद दरिंदे को उम्रकैद... कोलकाता कांड में तारीख-दर-तारीख जानिए कब-क्या हुआ?
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि दोषी को मरते दम तक कैद की सजा दी जाती है.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि दोषी को मरते दम तक कैद की सजा दी जाती है. ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है. इसलिए अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई जा रही है.
पिछले साल 9 अगस्त को हुए इस जघन्य कांड में 164 दिनों के बाद सियालदह कोर्ट का फैसला है. कोर्ट ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है. इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद की सजा का प्रावधान है. लेकिन न्यायाधीश ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मानते हुए उम्रकैद की सजा दी है.
कोलकाता कांड में तारीख-दर-तारीख जानिए कब-क्या हुआ...
9 अगस्त, 2024: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. उसकी बलात्कार के बाद बर्बरता पूर्वक हत्या की गई थी. पीड़िता का शव देखकर हर कोई दहल उठा था.
10 अगस्त, 2024: कोलकाता पुलिस ने अपने सिविक वालंटियर संजय रॉय को पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया. वो अस्पताल परिसर में बने कैंप में नशे में धुत होकर सो रहा था.
12 अगस्त, 2024: वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक डॉक्टर के घर का दौरा किया. कोलकाता पुलिस से कहा कि उन्हें एक सप्ताह में मामले को सुलझाना होगा अन्यथा वो जांच सीबीआई को सौंप देंगी.
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कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. फांसी की मांग को खारिज कर दिया गया. अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. देखें वीडियो.
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