
मंदिर में तोड़फोड़ मामले में पाकिस्तानी SC का कड़ा रुख, कहा- SHO बर्खास्त होना चाहिए
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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने रहीम यार खान इलाके में मंदिर विध्वंस से जुड़े सेल्फ-नोटिस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय थाने के एसएचओ को बर्खास्त करने को कहा है.
पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब प्रांत में बीते दिनों मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले में अब वहां की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा एक्शन लिया है. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने रहीम यार खान इलाके में मंदिर विध्वंस से जुड़े सेल्फ-नोटिस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय थाने के एसएचओ को बर्खास्त करने को कहा है. ‘एसएचओ को बर्खास्त किया जाए’ सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) गुलजार अहमद ने कहा कि पुलिस ने 8 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, क्या एसएचओ को पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है वह बच्चा है? बच्चे को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ (SHO) को बर्खास्त किया जाए. इस पर पंजाब पुलिस (Punjab Police) के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि एसएचओ सस्पेंड होंगे. इस पर मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने कहा कि एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, निलंबन के बाद भी ये लोग कमाई करते है और बाकी सुविधा उठाते रहते हैं. पंजाब पुलिस की ओर से कोर्ट को सूचना दी गई है कि बच्चे को जमानत पर रिहा कर दिया है और सुरक्षा भी मुहैया कराई है. पुलिस अधिकारी घटना के बाद पाकिस्तान हिंदू परिषद के नेता रमेश कुमार वंकवानी के संपर्क में थे.More Related News

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