प्रयागराज हिंसा: जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर 27 जून को सुनवाई, मकान ढहाने वालों पर कार्रवाई की मांग
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10 जून को शहर के अटाला इलाके में हुए बवाल और पथराव के मामले में पुलिस अब तक 97 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इनमें से 10 बंदियों को दूसरे जनपदों की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. इनमें बड़ी मस्जिद का इमाम भी शामिल है.
प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर 27 जून को सुनवाई करेगा. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैय्या फातिमा ने 21 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बुलडोजरों के जरिए मकान गिराए जाने की कार्रवाई के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है. उन्होंने मुआवजा दिए जाने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने की भी मांग की है.
मालूम हो कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल और आगजनी के साथ पत्थरबाजी हुई थी, जिसका आरोप करैली के रहने वाले जावेद पम्प पर लगा और उसे बवाल का मास्टर माइंड बताया गया था. पुलिस के मुताबिक, उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक मैसेज मिले और घर से असलहे समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे. इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर को ढहा दिया था.
सरकारी आवास देने की लगाई गुहार
परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि ये मकान जावेद के नाम नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है. मकान को परवीन की मां ने उपहार में दिया था, जिसका नगर निगम और राजस्व के दस्तावेजों में याची का नाम दर्ज है.
मगर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना जाने परवीन के पति के नाम 11 जून की रात में घर पर नोटिस लगा दिया और परिवार का पक्ष जाने बिना 12 जून को मकान को अवैध तरीके से जमींदोज कर दिया गया. उन्होंने दोबारा मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की भी गुहार लगाई है.
याची ने की नुकसान की भरपाई की मांग
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