
पुणे: स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत, सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दी जमानत
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राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि उनके मुवक्किल के अदालत में पेश होने के तुरंत बाद, उन्होंने जमानत याचिका दायर की. जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 25000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने रायबरेली से लोकसभा सांसद को उसके समक्ष पेश होने से स्थायी छूट भी दे दी है.
पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी. राहुल गांधी के वकील ने ये जानकारी दी है.
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि एमपी/एमएलए अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) और एमपी-एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली कोर्ट के समक्ष सीनियर कांग्रेस नेता मोहन जोशी राहुल गांधी के जमानतदार के रूप में उपस्थित थे.
25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
राहुल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि उनके मुवक्किल के अदालत में पेश होने के तुरंत बाद, उन्होंने जमानत याचिका दायर की. जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 25000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने रायबरेली से लोकसभा सांसद को उसके समक्ष पेश होने से स्थायी छूट भी दे दी है.
सावरकर के पोते ने दर्ज कराया था मामला

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