
पाकिस्तान: SC ने जजों की ऑडियो लीक वाली जांच पर लगाई रोक, शहबाज सरकार को झटका
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कई जजों सहित अन्य लोगों से जुड़े ऑडियो लीक की न्यायिक जांच पर रोक लगा दी. SC का यह फैसला शहबाज सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा और हाई कोर्ट के दो जजों की अगुवाई में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के जजों सहित अन्य लोगों से जुड़े ऑडियो लीक की न्यायिक जांच पर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति सैयद हसन अजहर रिजवी और न्यायमूर्ति शाहिद वहीद की पांच सदस्यीय पीठ ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाया.
पीठ ने आदेश में न्यायिक पैनल के गठन पर सरकार की अधिसूचना के संचालन को भी निलंबित कर दिया.
शीर्ष अदालत ने कहा, 'परिस्थितियों में, सुनवाई की अगली तारीख तक, संघीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर एसआरओ.596(आई)/ 2023 दिनांक 19 मई 2023 के संचालन को निलंबित किया जाता है, जैसा कि 22 मई 2023 को सरकार द्वारा किया गया आदेश है. आयोग और उसके परिणामस्वरूप आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है.'
पिछले हफ्ते ही सरकार ने बनाई थी जांच समिति
बता दें कि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सामने आए ऑडियो लीक की जांच के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा और हाई कोर्ट के दो जजों की अगुवाई में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था और इसमें अदालत के एक सिटिंग जज के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश के रिश्तेदारों के ऑडियो भी शामिल थे.
इन लोगों ने समिति पर उठाए सवाल

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