दिल्ली: शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी मंजूरी
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पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है. इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. दिसंबर 2024 में ईडी ने एलजी को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल "किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता" हैं.
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