
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव के दिए आदेश, नागरिकता प्रमाण को किया अनिवार्य
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलावों को अनिवार्य किया गया है. इस आदेश के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण, जैसे पासपोर्ट, अनिवार्य होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलावों को अनिवार्य किया गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. */ /*-->*/
इस आदेश के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण, जैसे पासपोर्ट, अनिवार्य होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त हो जाएं. ट्रंप के मुताबिक इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. आदेश के तहत, अब वोटर अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण के बिना पंजीकरण नहीं करा सकेंगे और सभी मतपत्रों को चुनाव दिवस तक प्राप्त करना आवश्यक होगा.
सख्ती से लागू होगा आदेश- ट्रंप
इस कार्यकारी आदेश के तहत, मतपत्रों को चुनाव के दिन तक ही प्राप्त और डाला जाना अनिवार्य होगा. ट्रंप ने कहा कि कई राज्य इस कानून का पालन नहीं करते और चुनाव के बाद भी मतपत्र स्वीकार करते हैं, जो गलत है. इसके साथ ही, विदेशी नागरिकों को चुनाव में वोट देने या योगदान देने से रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा. ट्रंप ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान प्रणाली में कागजी मतपत्रों का उपयोग अनिवार्य होगा, ताकि मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकें और धोखाधड़ी से बचा जा सके.
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इस व्यापक आदेश के तहत संघीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म में संशोधन किया गया है, जिसमें अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए पात्रता हेतु नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होगा. इसके अलावा, यह आदेश राज्यों को चुनाव के दिन के बाद प्राप्त होने वाले मेल-इन मतपत्रों को स्वीकार करने से रोकता है, भले ही उनकी पोस्टमार्क तारीख चुनाव के दिन या उससे पहले की हो.

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