
डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जाना होगा जेल, हश मनी केस में आया अमेरिकी कोर्ट का फैसला
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डोनाल्ड ट्रंप को स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त धन मामले में न्यूयॉर्क के जज ने फैसला सुना दिया है. उन्हें कोई सजा नहीं होगी. ट्रंप 10 दिनों में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, हालांकि उन्होंने अपील का फैसला किया है, जहां वह इस फैसले को अन्य अदालत में चुनौती दे सकते हैं.
अमेरिका में राजनीति का माहौल हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र रहा है. ऐसे में हाल ही के दिनों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में हैं. न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त धन मामले में अपराधी ठहराया, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त सजा नहीं दी. यह मामला अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला है, जो अब समाप्त हो गया है.
ट्रंप के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पोर्न स्टार डैनियल्स को चुप रहने के लिए 130,000 डॉलर का भुगतान किया था. ट्रंप ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह उनके राजनीतिक विरोधियों की चाल है, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए न्याय सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं.
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ट्रंप को न तो जेल और न ही लगेगा कोई जुर्माना
यह कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए राहत लेकर आया है, जहां जस्टिस जुआन मर्चन ने उन्हें "अनकंडिश्नल डिस्चार्ज" का आदेश दिया, जिसका मतलब है कि ट्रंप को न तो जेल की सजा मिलेगी, न कोई जुर्माना. हालांकि, यह मामला ट्रंप के रिकॉर्ड पर एक धब्बा छोड़ गया है, जो कि उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना पर सवाल उठा रहा था.
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में अब कोई रुकावट नहीं

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