झारखंड: बहू के गुप्तांग को लोहे की गर्म रॉड से दागा फिर गला घोंटकर मार डाला!, पति समेत चार के खिलाफ केस
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दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्याओं के मामलों को देखते हुए 1983 में आईपीसी में धारा 498ए शामिल की गई थी. यह गैरजमानती धारा है. इसका मुख्य उद्देश्य महिला को पति या उसके रिश्तेदारों की प्रताड़ना से बचाना था.
झारखंड के रामगढ़ में बहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि ससुरालवालों ने दहेज न मिलने पर अपनी बहू के गुप्तांग और जांघों को कई बार लोहे की गर्म रॉड से दागा. इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी में फैल गई. वहीं पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. वारदात कुज्जु ओपी की आरा कॉलोनी में घटी है.
लड़की के घरवालों का आरोप है कि उसकी 19 वर्षीय बेटी रुबिया (रानी) की दहेज के लालच में उसके शौहर कुर्बान अंसारी, ससुर मो. सुल्तान, देवर मो. निजाम और मौसी सास हमजा खातून पर मिलकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.शव को नहलाते समय जख्मों पर पड़ी नजर लड़की के परिजनों का दावा है कि रुबिया की नानी का घर कुज्जु ओपी के डूमर बेड़ा में है, जहां रुबिया को मिट्टी मंजिल के दौरान जब नहलाया जा रहा था तब रुबिया के शरीर पर चोट के निशान मिले. इसके बाद रुबिया की बेरहमी से हत्या का खुलासा हुआ.पिछले साल नवंबर में हुआ था निकाह
पुलिस ने बताया कि चतर के सिमरिया थाना क्षेत्र के रहनेवाले मो. अफजल अंसारी ने अपनी बेटी रुबिया (रानी) का निकाह रामगढ़ के कुज्जु ओपी क्षेत्र के मो. सुल्तान अंसारी के बेटे कुर्बान अंसारी से 21 नवंबर 2021 को निकाह करवाया था. वहीं परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था लेकिन ससुरालवालों ने और दहेज के लालच में उसकी बेटी की हत्या कर दी. 1 लाख रुपये कैश, बाइक की कर रहे थे मांग अफजल अंसारी और उनके भाई ने पुलिस ने बताया कि रुबिया ने हाल में ही फोन कर बताया था कि उसका पति और ससुराल वाले 1 लाख रुपये, बाइक और कूलर की मांग कर रहे हैं. इस मांग को लेकर वे उसे प्रताड़ित भी करते रहते हैं. उसने फोन पर कहा था कि ससुरालवालों को ये समान दे दीजिए नहीं तो ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं.
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