
गोवा: हत्या की वारदात के बाद रेस्टोरेंट को ढहाने का आदेश, मालिक पर 25 लाख का लगाया जुर्माना
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गोवा के अरंबोल बीच पर स्थित एक शैक (समुद्री बीच पर बने अस्थाई रेस्टोरेंट) को पर्यटन विभाग ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई शैक के तीन कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद की गई है, जिन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है. जिसकी हत्या की गई, उसने शैक के सामने अवैध रूप से रखी गई टेबलों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
गोवा पर्यटन विभाग (Goa Tourism Department) ने अरंबोल बीच पर स्थित एक शैक (झोपड़ी) को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. इसी के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. यह कार्रवाई झोपड़ी के तीन कर्मचारियों की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद की गई है. पर्यटन विभाग ने शैक के मालिक मैनुअल एस्प्रिटाओसांतो फर्नांडीस पर ₹25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
एजेंसी के अनुसार, रविवार को 37 वर्षीय अमर बांदेकर की शैक कर्मचारियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार, बांदेकर ने बीच पर अवैध रूप से रखी गई टेबलों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बांदेकर पर चाकू से हमला किया गया. मंडरेम पुलिस ने इस मामले में शैक के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.
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गोवा पर्यटन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शैक मालिक फर्नांडीस ने इसे गैरकानूनी तरीके से किसी और को किराए पर दिया था, जो नियमों के विपरीत है. इस पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए शैक का लाइसेंस रद्द कर दिया. इसी के साथ 25 लाख का जुर्माना लगाया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया है.
विभाग ने आदेश में कहा है कि यदि फर्नांडीस सात दिनों के भीतर शैक नहीं हटाते तो विभाग इसे खुद तोड़ देगा और खर्च की भरपाई उनसे करेगा. इसके अलावा, फर्नांडीस को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे वह भविष्य में किसी भी शैक नीति के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे.
शैक (Shack) क्या होता है?

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