के कविता ने AAP के शीर्ष नेताओं के साथ की 100 करोड़ रुपये की डील, ED का दावा
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दिल्ली की शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच में दावा किया है कि के. कविता ने लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची है.
दिल्ली की शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच में दावा किया है कि के. कविता ने लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची है. के. कविता भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि 'लाभ' के बदले में के कविता ने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया. ED ने आरोप लगाया कि थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध पैसा लिया गया और AAP को फायदा पहुंचाया गया.
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के कविता को ईडी ने शनिवार, 16 मार्च को हैदराबाद में उनके घर पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. अगले दिन उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. जहां से 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.
245 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक पंद्रह लोग गिरफ्तार दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी की है. इस मामले में अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ईडी ने मामले में एक अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं. जांच एजेंसी ने सोमवार को कहा कि मामले में अपराध से अर्जित आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया जा चुका है.
मामले में आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कविता के वकील ने कहा कि जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई होनी है तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ईडी तीन दिन नहीं रुक सकी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का इंतजार नहीं किया. ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा की हमारे तरफ से कभी नहीं कहा गया की हम कार्रवाई (कोर्सिव एक्शन) नहीं करेंगे.
ED ने कहा कि हमने पिछले साल सितंबर में ही कहा था कि हम समन जारी करेंगे. हमने कोर्ट को समन को लेकर कोई एश्योरेंस नही दिया था. एजेंसी ने कहा कि जब कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, तो आप अपने पक्ष में अंतरिम राहत नहीं मान सकते. क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है कि हम कविता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? कविता के पक्ष में कोई भी अंतरिम राहत का लिखित आदेश नहीं है. जज ने ED से पूछा की जब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो गिरफ्तारी के लिए इतनी जल्दीबाज़ी क्यों?
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