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कुणाल कामरा के अरेस्ट पर 7 अप्रैल तक लगी रोक, जानें मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
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एकनाथ शिंदे पर व्यंगात्मक टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को बड़ी रहत मिली. मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी. इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. 7 अप्रैल को कोर्ट में उनका मामला सुना जाएगा. देखें ये वीडियो.
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