उम्रकैद या फांसी... कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को इन धाराओं के तहत कोर्ट सुना सकती है ये सजा!
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है. 9 अगस्त, 2024 को को हुए इस जघन्य कांड के 162 दिन बाद जज ने अपना फैसला सुनाते वक्त संजय रॉय से कहा कि वो दोषी है.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है. 9 अगस्त, 2024 को को हुए इस जघन्य कांड के 162 दिन बाद जज ने अपना फैसला सुनाते वक्त संजय रॉय से कहा कि वो दोषी है. उको सजा मिलनी ही चाहिए. इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता कोर्ट में ही रो पड़े. उन्होंने जज से कहा कि हमें आप पर पूरा भरोसा था. भरोसा कायम रखने के लिए धन्यवाद. सजा का ऐलान सोमवार को होगा.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि संजय रॉय के लिए सोमवार को सजा का ऐलान किया जाएगा. उसको भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है. इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. फैसले के समय संजय रॉय ने कोर्ट में एक बार फिर दोहराया कि उसे फंसाया गया है. वो पूरी तरह निर्दोष है. जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा.
इन धाराओं के तहत मिल सकती है इतनी सजा...
भारतीय न्याय संहिता की धारा- 64
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के तहत किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को कम से कम 10 साल की कठोर करावास की सजा दी जा सकती है. इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा- 66
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