
इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंंत्री इमरान खान पर तोहफों में धांधली का आरोप लगा है. साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर उन्हें यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे. इमरान ने बहुत से गिफ्ट्स डिक्लेयर ही नहीं किए थे, जबकि कई तोहफों को काफी कम कीमत पर खरीद कर बाहर बड़ी कीमत पर बेच दिया गया था.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने उनका गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 18 मार्च तक इमरान को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था. पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी. उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था.
कोर्ट ने उन्हें कल तक निचली अदालत के समक्ष पेश होने का भी मौका दिया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करते हुए कहा कि सत्र अदालत और पुलिस को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है.
लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए इमरान खान
इस बीच इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट के लिए निकल चुके हैं. वह लाहौर हाईकोर्ट में नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं. उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं. वह यह बताने लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे.
इस दौरान जज इकाबाल ने ये भी टिप्पणी की थी कि इमरान खान को अदालत से किसी फेवर को मांगने से पहले बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए. दरअसल, इमरान खान कई सुनवाई से नदारद रहे हैं.
हालांकि, पुलिस मंगलवार को जब लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो पीटीआई समर्थकों से उनकी झड़प हो गई. बाद में अदालत के दखल देने पर ये संघर्ष खत्म हुआ था.

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