UP: BJP नेता के भतीजे ने कोचिंग से लौट रही छात्रा से की छेड़छाड़, POCSO एक्ट में हुई FIR
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कानपुर में BJP के एक नेता के भतीजे पर नाबालिग छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. आई लव यू बोलते हुए छात्रा का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा. छेड़छाड़ की घटना छात्रा के पिता के सामने हुई. विरोध करने पर आरोपी दबंगई दिखाने लगा. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है.
कानपुर में एक लड़के पर नाबालिग छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. आरोपी लड़का भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक पार्षद का भतीजा बताया जा रहा है. पीड़िता का कहना है कि पहले भी आरोपी उसके साथ छेड़खानी कर चुकी है. कोचिंग आते-जाते वो उसका पीछा करता था. अब पीड़िता के पिता ने आरोपी लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि आरोपी के घरवालों को उसकी हरकतों में बारे में बताया था लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया. बताया जाता है कि पीड़िता कानपुर के चकेरी इलाके की रहने वाली है. पीड़िता कक्षा 12वीं की छात्रा है. रोज की तहर वो शुक्रवार शाम को अपनी कोचिंग से पढ़कर ई-रिक्शा से घर आ रही थी. तभी रास्ते में गणेश विसर्जन के कारण जाम लगने के कारण ई-रिक्शा रुक गया.
आरोप है कि इसी दौरान तिलक गुप्ता नाम का लड़का अपने दो दोस्तों के साथ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगा. लेकिन छात्रा ई-रिक्शा से बाहर नहीं आई. पूरी घटना पीड़ित छात्रा के पिता की आंखों के सामने हुई. उन्होंने आरोपी लड़के को रोका तो वह दबंगई दिखाने लगा. लोगों की भीड़ जुटते देख आरोपी अपने दोस्तों संग वहां से भाग निकला.
घटना के बाद छात्रा अपने पिता के साथ कृष्णा नगर पुलिस चौकी पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई. छात्रा ने पिता ने बताया कि आरोपी तिलक गुप्ता बीजेपी के पार्षद गोपाल गुप्ता का भतीजा है. तिलक बेटी का कोचिंग आते-जाते पीछा करता है. पहले भी दो बार छेड़छाड़ कर चुका है तब हमने उसके परिवार को इसके बारे में बताया था. लेकिन उस बात का भी कोई असर नहीं हुआ. आरोपी ने फिर से बेटी के साथ सरे बाजार छेड़छाड़ की है. परेशान होकर अब तिलक गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
बीजेपी नेता के भतीजे की ओर से नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले पर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और डीसीपी रविंद्र कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामाल दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का धारा 161 का बयान दर्ज करा लिया गया है. अब धारा 164 का बयान अदालत में कराया जाएगा. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
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