Sourav Ganguly: सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में नया ट्विस्ट, हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
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सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाने के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. गांगुली साल 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे. वैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गांगुली तीन साल और पद पर बने रह सकते थे लेकिन उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला.
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पिछले महीने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई थी. अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया है. दरअसल, सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाने के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. यह जनहित याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामप्रसाद सरकार द्वारा दायर की गई.
अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई
कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ अगले सप्ताह इस पर सुनवाई कर सकती है. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली साल 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे. उनका तीन साल का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया. वैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गांगुली तीन साल और पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्हें फिर से मौका नहीं मिला.
रामप्रसाद सरकार ने तर्क दिया, 'उच्चतम न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा था कि गांगुली अगले तीन साल तक पद पर बने रह सकते हैं. शीर्ष अदालत के आदेश ने जय शाह के 2025 तक बीसीसीआई सचिव पद बने रहने का रास्ता साफ कर दिया था. अगर जय शाह अपने पद पर बने रहते हैं तो गांगुली क्यों नहीं.'
ममता बनर्जी ने किया था गांगुली का सपोर्ट
रामप्रसाद सरकार यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल टीम के पूर्व खिलाड़ी होने के नाते सौरव गांगुली राज्य का गौरव हैं. सरकार कहते हैं, 'यह राज्य का अपमान है. उनकी बर्खास्तगी के पीछे निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक साजिश है.'
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 295 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब दूसरे टेस्ट से कप्तान रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही होगा कि रोहित की वापसी के बाद कौन कुर्बानी देगा और ओपनिंग में कौन मोर्चा संभालेगा?