PAN से आधार को लिंक नहीं करने वालों का होगा बड़ा नुकसान? झेलनी पड़ सकती हैं ये 10 मुश्किलें
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Aadhaar-Pan Link: पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है. जिनके भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वो अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं. ऐसे में लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.
पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं.
1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.
2. नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
3. इक्विटी निवेश पर असर शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है.
4. ऐसी कंपनियों के शेयर ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं. उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है.
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