हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, हाईकोर्ट के फैसले को बताया गैर कानूनी
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को गैर कानूनी करार दिया है. ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं वो भी गलत हैं. केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. निदेशालय ने अपनी एसएलपी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर-कानूनी है. केंद्रीय एजेंसी के कहने का मतलब है कि जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है.
जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है. मसलन, ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता. निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है.
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जेल से रिहाई के बाद झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन
हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी. इसके बाद वह फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं. चंपई सोरेन की जगह उन्होंने राज्य की कमान संभाल ली है. इनके अलावा सोमवार को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया. यहां उन्हें 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया है. इनके अलावा वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर चुके हैं. विधायकों को सोमवार को ही मंत्री पद की भी शपथ दिलाई गई.
ईडी ने फरवरी में हेमंत सोरेन को किया था अरेस्ट
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रविवार को जारी एक पत्र में बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से साफ इनकार किया. उन्होंने अफवाहों को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा जानबूझकर चलाया जा रहा अभियान बताया. बिधूड़ी ने पत्र में लिखा, 'मैं किसी पद पर कोई दावा नहीं करता. मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे बारे में बात करना पूरी तरह से निराधार है.'
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