
राज कुंद्रा केस पर निगेटिव रिपोर्टिंग के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं शिल्पा, पढ़िए क्या मिला जवाब
Zee News
जस्टिस पटेल ने कहा कि मीडिया को रोके जाने की मांग करने वाले अनुरोध का प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. कोर्ट ने कहा, 'अच्छी या खराब पत्रकारिता क्या है, उसकी एक न्यायिक सीमा है.'
नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, न्यायामूर्ति गौतम पटेल (Gautam Patel) ने निर्देश दिया कि निजी यूट्यूब चैनलों पर अपलोड की गई 3 वीडियो हटा दी जाएं और इन्हें फिर से अपलोड नहीं किया जाए क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण हैं. संतुलित करना होगा निजता का अधिकार कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी को व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित रखना होगा. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) द्वारा कई मीडिया हाउस के खिलाफ किए गए मानहानि के मामले पर सुनवाई की थी. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एक एप्लिकेशन के जरिए स्ट्रीम करने जैसे तमाम संगीन आरोप लगे हैं.More Related News