बीकानेर लैंड केस: रॉबर्ट वाड्रा और मां मौरीना वाड्रा की बढ़ी मुश्किल, राजस्थान HC ने खारिज की याचिका
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हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और मौरीन वाड्रा को ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दिया है. हालांकि, दो हफ्ते तक अपील की इजाजत देकर उनकी गिरफ्तारी में राहत दी गई है. ये मामला बीकानेर में जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी का है.
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ के फैसले के बाद से रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं. न्यायाधीश डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने गुरुवार को बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मोरिन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश की याचिका खारिज कर दी है.
इससे आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित नौ याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती है. हालांकि कोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को दो सप्ताह तक जारी रखने का फैसला सुनाया है. ये मामला बीकानेर में जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी का है.
इस मामले में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत ने तीन दिनों तक चली आंशिक सुनवाई के बाद 21 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी. केस में रॉबर्ट वाड्रा और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों की तरफ से बहस हो चुकी है. ये मामला बीकानेर जिले के कोलायत शहर के भूमि घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है. इस केस से रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी जुड़ा था. रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट से ECIR (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) रद्द करने की अपील की थी. राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने ED की तरफ से वाड्रा के वकील की अपील का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि इस मामले में 2018 से एक्सपार्टी स्टे चल रहा है.
दरअसल, ED ने अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी. इस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया था कि मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी. उन्होंने कहा था कि यह केस की पूरी तरह से अपरिपक्व अवस्था है. इसलिए केस में हस्तक्षेप करने का कोई मामला ही नहीं बनता.
जानें क्या है बीकानेर लैंड केस?
यह पूरा मामला राजस्थान में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है. इस मामले की जांच ईडी में चल रही है. जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट किया जाना था. लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया. बीकानेर लैंड डील मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह मामला रॉबर्ट और उनकी मां मॉरिन वाड्रा से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. वाड्रा ने यह जमीन बीकानेर के कोलायत इलाके में खरीदी थी, लेकिन बाद में बेच दी. राजस्थान सरकार इस सौदे को पहले ही रद्द कर चुकी है. आरोप है कि जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को दी गई.
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