
पब्लिक प्लेस पर निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि से बचें! नमाज पर बवाल के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने बनाए ये नियम
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गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में विदेशी छात्रों से विवाद के बाद NRI हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए 25 मुद्दों की गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि से बचना होगा.
गुजरात के अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी (GU) के एनआरआई हॉस्टल में घुसकर मारपीट की घटना के बाद छात्रों के लिए नये नियम बनाए गए हैं. यूनिवर्सिटी ने सोमवार को नये NRI हॉस्टल में विदेशी छात्रों को कमरे आवंटित करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार कैंपस में रैगिंग को वर्जित करने समेत नशीली दवाएं, शराब के सेवन की अनुमति नहीं हैं. ऐसे ही 25 नियमों वाली गाइडलाइन में किसी भी निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि के लिए सार्वजनिक स्थान से बचने की बात कही गई है.
इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि छात्र 'अपमानजनक और धमकी वाली भाषा का उपयोग, फिजिकल फाइट, अनुचित कार्य को पूरा करने के लिए बल का उपयोग आदि' में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल या कॉलेज से निकाला जा सकता है. अन्य निर्देशों में रैगिंग, रात भर रुकने और निजी बिजली उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है. इनमें से अधिकांश नियम यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के हॉस्टल्स की तरह समान हैं.
ये है 25 नियमों वाली गाइडलाइन 1. रैगिंग किसी भी रूप में सख्त वर्जित है, यदि कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 2. छात्रों को छात्रावास परिसर में शराब, नशीली दवाओं या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने की अनुमति नहीं है. 3. माता-पिता/अभिभावक सहित छात्रावास में आने वाले सभी को प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड के पास उपलब्ध विजिटर्स बुक में एंट्री करनी होगी. 4. छात्र अपने कमरे में कोई भी अनधिकृत संपत्ति या मेहमान को नहीं रख सकेंगे. 5. किसी भी व्यक्ति, अतिथि को हॉस्टल के किसी भी हिस्से में रात रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि अतिथि हॉस्टल में रात रुकना चाहता है, तो उसे वार्डन से अनुमति लेनी होगी. 6. लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. 7. गर्ल्स हॉस्टल में बिना अनुमति के लड़कों को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी. 8. सभी छात्राओं को रात 10 बजे तक छात्रावास में वापस आना होगा. यदि कोई छात्रा नहीं आ पाती तो उसे उचित कारणों के साथ हॉस्टल के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. 9. छात्र अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे. 10. छात्रों को हॉस्टल के उपकरण, फर्नीचर, मेस जैसी संपत्ति का सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, जिसका दुरुपयोग या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा, कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना होगा, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. 11. विद्यार्थियों को पानी और बिजली का उपयोग सोच-समझकर करना होगा. 12. हॉस्टल में रहने के दौरान हॉस्टल के नियमों का पालन करना होगा. 13. कोई भी छात्र व्यक्तिगत कार्य के लिए हॉस्टल हाउसकीपिंग की सेवा का उपयोग नहीं करेगा. 14. हॉस्टल के किसी भी रूम में रहने वाले तमाम विद्यार्थियों की अनुमति के बिना छात्र दूसरे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे. 15. बीमारी और दुर्घटना के मामले की सूचना तुरंत हॉस्टल अधिकारियों को देनी होगी. 16. होस्टल परिसर में वार्डन की अनुमति के बिना कोई भी समारोह या उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा. 17. संक्रामक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी, इस संबंध में वार्डन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा. 18. कमरे में फर्नीचर आदि का आवंटन पूरी तरह से वार्डन के विवेक पर होगा और इसमें कोई शिकायत नहीं की जा सकेगी. 19. छात्रों के बीच मतभेद और चोरी की शिकायतों से संबंधित सभी मामले हॉस्टल प्रबंधन के सामने रखने होंगे. 20. पड़ोसियों/ सोसायटी से किसी भी प्रकार की शिकायत पर सख्त कार्यवाही होगी. 21. यदि हॉस्टल मैनेजमेंट को किसी विद्यार्थी का कमरा बदलने की जरूरत लगती है तो किसी भी समय बदला जा सकेगा. 22. छात्रों के अपशब्द और धमकीभरी भाषा, झगड़े में लिप्त होने पर उनके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जायेगी, इन स्थिति में उन्हें हॉस्टल/संस्थान से निकाला भी जा सकता है. 23. पड़ोसियों को परेशानी हो, इस तरह के तेज़ आवाज़ में संगीत/रिकॉर्ड प्लेयर नहीं बजाए जा सकेंगे, ऐसा होने पर दंडित किया जाएगा. बार-बार ऐसा करने पर हॉस्टल में रूम का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. 24. निजी उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक गैजेट का खर्च विद्यार्थी को स्वयं वहन होगा, जो लोग रूम में अतिरिक्त उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं. उन्हें अलग बिजली मीटर के लिए आवेदन देना होगा, कमरे की सभी आंतरिक सुविधाओं को ठीक से बनाए रखना होगा. 25. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि से बचना होगा.

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