क्या फिर से होंगे NEET-UG एग्जाम? सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, केंद्र और NTA के एफिडेविट में क्या कुछ कहा गया है
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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET-UG मामले में अहम सुनवाई है. SC छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने और उचित जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
NEET-UG मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. देशभर के छात्रों के भविष्य का सवाल है. ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होगी और फिर से NEET-UG एग्जाम होंगे? संभव है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, NTA और CBI की ओर से एफिडेविट सब्मिट किए गए हैं. जानिए केंद्र और एनटीए ने अपने शपथ पत्र में क्या कुछ कहा है?
सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने जो याचिका दायर की है, उसमें कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने और उचित जांच की मांग की गई है. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केंद्र और NTA ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है. गुरुवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने हलफनामा दाखिल किया था. केंद्र सरकार पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि वो NEET परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी पूछा था कि प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित रखा गया था, उसे कैसे एग्जाम सेंटर तक भेजा गया और संभावित लीक कैसे हो सकता है? इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में अपने हलफनामे दाखिल करें. कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि जांच की प्रगति और कथित पेपर लीक के प्रभाव की सीमा से कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाएगा.
सीजेआई का कहना कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है.
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