![आकलन वर्ष में एक ही बार अपडेट कर सकेंगे आयकर रिटर्न, पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2022/02/11/1045180-itr.jpg)
आकलन वर्ष में एक ही बार अपडेट कर सकेंगे आयकर रिटर्न, पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स
Zee News
आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के बड़ी खबर है. आयकरदाता एक आकलन वर्ष में महज एक बार ही अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.
नई दिल्लीः आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के बड़ी खबर है. आयकरदाता एक आकलन वर्ष में महज एक बार ही अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे. इसका उद्देश्य उन लोगों को रिटर्न भरने का मौका देना है, जिनसे आयकर रिटर्न में कोई जानकारी छूट गई है या कोई गलत जानकारी भर दी गई है.
बजट में ऐसे करदाताओं को ITR दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है, जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है. दो साल के अंदर किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है.
More Related News